मोहाली/जालंधर
पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर पर हुए ग्रेनेड हमले की सुनवाई एन.आई.ए. की विशेष न्यायाधीश मनजोत कौर की अदालत में हुई। इस मामले में आरोपी सैदुल अमीन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी अभिजोत जांगड़ा वी.सी. के जरिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है।
इस मामले में एन.आई.ए. ने पिछली सुनवाई में खालिस्तान समर्थकों समेत 4 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में गिरफ्तार दो आरोपियों सैदुल अमीन (उत्तर प्रदेश निवासी) और अभिजोत जांगड़ा (हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी) के अलावा दो फरार आरोपियों के नाम शामिल हैं। फरार आरोपियों की पहचान हरियाणा के यमुनानगर निवासी कुलबीर सिंह सिद्धू और करनाल निवासी मनीष उर्फ काका राणा के रूप में हुई है।
पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता के घर पर 7 अप्रैल, 2025 की रात को हमला हुआ था। कुछ दिनों बाद, 12 अप्रैल को, जांच एन.आई.ए. को सौंप दी गई। एन.आई.ए. द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) के सदस्य सिद्धू ने अपने साथी मनीष के साथ मिलकर पंजाब के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक आतंकवादी गिरोह बनाया ताकि लोगों में भय का माहौल बनाया जा सके और फिरौती के माध्यम से बी.के.आई. के लिए धन इकट्ठा किया जा सके।
एन.आई.ए. के अनुसार, मनीष ने अमीन की भर्ती की थी, जिसने पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड फेंका था। जांच एजेंसी ने कहा कि सिद्धू ने अमीन को ग्रेनेड दिया था, जबकि जांगड़ा ने धन मुहैया कराया था। हमले के बाद सिद्धू ने एक पोस्टर प्रसारित किया था, जिसमें उसने मनीष के साथ साजिश रचने की जिम्मेदारी ली थी। सिद्धू के खिलाफ 'रेड कॉर्नर' नोटिस जारी किया गया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
