
चंडीगढ़
हरियाणा में राह वीर योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आमजन को घायलों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना है। इस बारे में जानकारी देते हुए सोनीपत के डीसी सुशील सारवान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित राह वीर योजना हरियाणा में भी लागू कर दी गई है।
दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को गोल्डन ओवर (एक घंटे के भीतर) अस्पताल में पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति साल में पांच बार यह पुरस्कार ले सकता है। राह वीर को में अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटना स्थल का विवरण और बैंक खाता डिटेल देनी होगी। जिस पुलिस थाना क्षेत्र में दुर्घटना हुई उसका प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में भर्ती करवाया उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा।
डीसी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 134ए और भारत सरकार की 29 सिंतबर 2020 की अधिसूचना के तहत राह वीर को कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। हर घातक सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले को सात दिन के अंदर 25 हजार रुपए इनाम और प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति मदद करते है, तो इनाम की राशि समान रूप में बांटी जाएगी। प्रशस्ति-पत्र सभी को दिए जाएंगे।
जिला स्तर पर मूल्यांकन कमेटी में चार व्यक्ति होंगे। जिसमें उपायुक्त अध्यक्ष डीटीओ-कम-सचिव आरटीए मेंबर सचिव, एसपी मेंबर, व सीएमओ/एसएमओ मेंबर रहेगे। मूल्यांकन कमेटी की सिफारिश के पश्चात परिवहन विभाग के द्वारा 7 दिन के भीतर राह वीर के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। राह वीर योजना की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक ही रहेगी।